Palanhar Yojana Rajasthan 2026: Apply & Status
"हर बच्चे का अधिकार, पालनहार।"
राजस्थान सरकार की पालनहार योजना अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के लिए वरदान है। इसमें बच्चों के पालन-पोषण के लिए सरकार रिश्तेदार (पालनहार) को हर महीने आर्थिक सहायता देती है।
📌 Who is Eligible? (पात्रता)
यह योजना सिर्फ अनाथों के लिए नहीं है, बल्कि कई अन्य श्रेणियों के बच्चे भी इसमें शामिल हैं:
जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे बच्चे किसी रिश्तेदार के पास रहते हैं।
✨ Full Benefits Availableविधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता (Natra) महिलाओं के बच्चे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
✨ Income Limit Applyआजीवन कारावास (Jail) वाले माता-पिता के बच्चे, HIV/AIDS पीड़ित, कुष्ठ रोग या सिलिकोसिस पीड़ित के बच्चे।
✨ No Income Limit (For Some)💰 Benefits Structure (कितना पैसा?)
| Age Group | Monthly Help | Yearly Bonus |
|---|---|---|
| 0 to 6 Years | ₹ 750 / Month | --- |
| 6 to 18 Years | ₹ 1500 / Month | ₹ 2000 (Shoes/Clothes) |
| Total Annual | ₹ 20,000 (Approx) | Widow/Silicosis |
📝 Required Documents (दस्तावेज़)
- Jan Aadhaar Card: सबसे जरूरी (बच्चे और पालनहार का नाम होना चाहिए)।
- Aadhaar Card: बच्चे और पालनहार का।
- Proof of Category: मृत्यु प्रमाण पत्र (अनाथ के लिए), पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के लिए), या कोर्ट का आदेश।
- School/Anganwadi Certificate: बच्चा पढ़ रहा है, इसका सबूत।
- Income Certificate: ₹1.20 लाख से कम (कुछ श्रेणियों के लिए)।
🚀 How to Apply (आवेदन प्रक्रिया)
यह फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, लेकिन बेहतर है कि आप नजदीकी E-Mitra केंद्र पर जाएं।
अपने जन आधार कार्ड और श्रेणी का प्रमाण पत्र (जैसे विधवा पेंशन PPO) ई-मित्र वाले को दें।
आपका फॉर्म BDO (ग्रामीण) या समाज कल्याण विभाग (शहरी) के पास जाएगा। वहां से वेरिफिकेशन होगा।
मंजूरी मिलते ही पैसा सीधे 'पालनहार' के बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगा।
यह योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SJE) द्वारा चलाई जाती है। राशि और नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। आधिकारिक जानकारी के लिए sje.rajasthan.gov.in देखें।